छत्तीसगढ़ सरकार: विपासना के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को विपासना साधना का लाभ उठाने के लिए विशेष अवकाश की सुविधा दी है।
मुख्य विवरण:
- अवकाश का प्रकार: विशेष आकस्मिक अवकाश (Special Casual Leave)।
- विवरण: २०२६ के आदेश के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों को मान्यता प्राप्त १० दिवसीय आवासीय विपासना पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए विशेष अवकाश प्रदान किया जाता है।
- अवधि: रिपोर्ट्स के अनुसार, यात्रा के समय को मिलाकर यह अवकाश १२ दिनों तक का हो सकता है।
