प्रस्तावना
मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान करने की स्कीम एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम है जो राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। इस स्कीम के तहत मैट्रिकोत्तर अथवा माध्यमिकोत्तर स्तर पर अध्ययन कर रहे अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि उन्हें अपनी शिक्षा पूरी करने में सक्षम बनाया जा सके। यह छात्रवृत्ति केवल भारत में अध्ययन करने के लिए ही उपलब्ध है और उस राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा प्रदान की जाती है जिससे आवेदक वास्तविक रूप से संबंधित है अर्थात वहां का स्थाई निवासी है।
आय-सीमा
यह छात्रवृत्ति शैक्षिक सत्र 2013-14 से उन विद्यार्थियों को प्रदान की जाएगी जिनके माता-पिता/संरक्षक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2,50,000 रूपए (दो लाख पचास हजार रूपए) से अधिक नहीं है।
छात्रवृत्ति की राशि
- इस छात्रवृत्ति की राशि में पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के लिए निम्नलिखित राशि शामिल होगी:-
- छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए 380 रूपए से 1200 रूपए प्रति माह तक और दिवस विद्यार्थियों के लिए 230 रूपए से 550 रूपए प्रति माह तक अनुरक्षण भत्ता,
- अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क की प्रतिपूर्ति,
- अध्ययन दौरा प्रभार,
- अनुसंधान कर्ताओं को शोध प्रबंध का टंकण/मुद्रण प्रभार,
- पत्राचार पाठ्यक्रम में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों के लिए पुस्तक भत्ता,
- विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रमों के लिए पुस्तक बैंक सुविधा, और
- पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के लिए विकलांग विद्यार्थी हेतु अतिरिक्त भत्ता।
वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस पाठ्यक्रम (सीपीएल)
सी.पी.एल. पाठ्यक्रम को अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम के समूह ‘।‘ के तहत शामिल किया गया है। इस सी.पी.एल. पाठ्यक्रम में वाणिज्यिक हैलीकाप्टर पायलट लाइसेंस (सी.एच.पी.एल.) और ए-320 तथा इसी प्रकार के वायुयान पर बहु-इंजन रेटिंग प्रशिक्षण को, विद्यार्थी के सी.पी.एल. पाठ्यक्रम के साथ बहु-इंजन रेटिंग प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त करने की स्थिति के बावजूद, भी शामिल किया जाएगा। इस सी.पी.एल. के लिए दी जाने वाले छात्रवृत्ति की संख्या 50 प्रति वर्ष होगी। संबंधित विद्यार्थियों से आवेदन प्राप्त हो जाने के परिणामस्वरूप उनसे संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को इस स्कीम के तहत उनकी पात्रता निर्धारित करने के लिए आवेदनों की जांच-पंड़ताल करनी चाहिए तथा इसके बाद प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए सी.पी.एल. प्रशिक्षण के लिए पात्र अभ्यर्थियों की संख्या (उनके नाम सहित) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को संस्तुत (उनके आवेदन मंत्रालय को भेजने की आवश्यकता नहीं है) करनी चाहिए। इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने के बाद सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय समूचे देश के लिए 50 छात्रवृत्तियों के संबंध में पहले आओ-पहले पाओ आधार पर संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को मंजूरी प्रदान करेगा।
आवेदन कैसे और कब करें
सभी राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन राज्य के अग्रणी समाचार-पत्रों में विज्ञापन जारी करके और अपनी संबंधित वेबसाइट तथा अन्य मीडिया व्यवस्था के माध्यम से मई-जून में स्कीम के ब्यौरे की घोषणा करेगा तथा आवेदन आमंत्रित करेगा। आवेदन फार्म और किसी अन्य ब्यौरे से संबंधित सभी अनुरोध उस राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को किए जाने चाहिए जिससे वह विद्यार्थी वास्तव में संबंधित है। आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करने की निर्धारित अंतिम तिथि से पहले संबंधित प्राधिकारी को पूर्ण रूप से भरा गया आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए।