कक्षा IX और X में अध्यन कर रहे अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति

कक्षा IX और X में अध्‍ययन कर रहे अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति प्रदान करने की स्‍कीम एक केन्‍द्र प्रायोजित स्‍कीम है और यह स्‍कीम राज्‍य सरकार/संघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासन के माध्‍यम से कार्यान्वित की जाती है। इस स्‍कीम के उद्देश्‍य इस प्रकार हैं :

  1. कक्षा IX और X में अध्‍ययन कर रहे अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए उनके माता-पिता को सहायता प्रदान करना ताकि अध्‍ययन बीच में ही छोड़ने की घटनाओं विशेषकर प्रारंभिक शिक्षा से माध्‍यमिक शिक्षा स्‍तर में जाने के दौरान, को कम से कम किया जा सके, और
  2. मैट्रिक-पूर्व की कक्षा IX और  X में अनुसूचित जाति के बच्‍चों की सहभागिता में सुधार करना ताकि वे बेहतर ढंग से अपना अध्‍ययन कर सकें तथा उन्‍हें मैट्रिकोत्तर स्‍तर की शिक्षा में प्रगति करने का बेहतर विकल्‍प प्राप्‍त हो सके।

यह स्‍कीम केवल भारत में विद्यार्थियों के लिए ही उपलब्‍ध होगी और उस राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र द्वारा प्रदान की जाएगी जिससे आवेदक संबंधित है अर्थात जहां का वह स्‍थाई निवासी है।

पात्रता शर्तें

  • विद्यार्थी अनुसूचित जाति का होना चाहिए।
  • उसके माता-पिता/संरक्षक की आय 2 लाख रूपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • वह कोई अन्‍य केन्‍द्र वित्‍त-पोषित मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति प्राप्‍त करने वाला/वाली नहीं होना चाहिए।
  • वह किसी सरकारी विद्यालय अथवा किसी सरकारी मान्‍यता प्राप्‍त विद्यालय अथवा केन्‍द्र/राज्‍य माध्‍यमिक शिक्षा बोर्ड के विद्यालय में नियमित रूप से, पूर्णकालिक विद्यार्थी के रूप में अध्‍ययन करने वाला/वाली होना चाहिए।
  • इस प्रकार की किसी कक्षा में अध्‍ययन कर रहे विद्यार्थी को यह छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए उपलब्‍ध होगी। यदि कोई विद्यार्थी किसी कक्षा में पुन: अध्‍ययन करता है तो उसे द्वितीय (अथवा उत्‍तरवर्ती) वर्ष में उस कक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जाएगी।

 

आय-सीमा

माता-पिता/संरक्षक की वार्षिक आय : यह छात्रवृत्ति ऐसे विद्यार्थियों को प्रदान की जाएगी जिनके माता-पिता/संरक्षक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2,00,000 रूपए (दो लाख रूपए केवल) से अधिक नहीं होगी।

 

आवेदन कैसे करें :

यह स्‍कीम राज्‍य सरकारों/संघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासनों के माध्‍यम से कार्यान्वित की जाएगी। सभी राज्‍य सरकार/संघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासन यथा-समय यथा-उपयुक्‍त तरीके से इस स्‍कीम का प्रचार-प्रसार करेंगे और राज्‍य के अग्रणी समाचार-पत्रों में स्‍थानीय भाषाओं में विज्ञापन जारी करके तथा अपनी वेबसाइटों और अन्‍य मीडिया व्‍यवस्‍था के माध्‍यम से आवेदन आमंत्रित करेंगे। आवेदक को आवेदन प्राप्‍त करने की अंतिम निर्धारित तारीख से पहले नीचे उल्लिखित संबंधित प्राधिकारी को पूर्ण रूप से भरा गया आवेदन प्रस्‍तुत करना चाहिए।

राज्‍य सरकारें अपनी स्‍थानीय भाषाओं में उपयुक्‍त आवेदन फार्म निर्धारित करेंगी और उसे अपनी वेबसाइट पर उपलब्‍ध कराएंगी। विद्यालय के प्राधिकारी पात्र विद्यार्थियों द्वारा भरे गए इन फार्मों को प्राप्‍त करेंगे और इन्‍हें ब्‍लाक/जिला स्‍तरीय प्राधिकारियों को भेजेंगे। राज्‍य सरकार/संघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासन यथा-उपयुक्‍त जिला/ब्‍लाक स्‍तरीय प्राधिकारी/संस्‍था के प्रमुख को इस स्‍कीम के तहत छात्रवृत्ति मंजूर करने की शक्ति हस्‍तांतरित करेंगे।