उद्देश्य एवं मुख्य विशेषताएं
नेशनल सफाई कर्मचारी फाईनेस एंड डेवलेपमेंट कारपोरेशन (एनएसकेएफडीसी) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एस.जे. और ई. मंत्रालय) के तहत भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाला उपक्रम है जिसकी स्थापना दिनांक 24 जनवरी, 1997 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत ‘‘लाभ न कमाने वाली’’ कम्पनी के रूप में की गई थी। नेशनल सफाई कर्मचारी फाईनेस एंड डेवलेपमेंट कारपोरेशन (एनएसकेएफडीसी) अक्तूबर, 1997 से पूरे भारत के सफाई कर्मचारियों, स्वच्छकारों उनके आश्रितों की चहुंमुखी सामाजिक-आर्थिक उन्नति के लिए शीर्ष निगम के रूप में कार्य कर रहा है। नेशनल सफाई कर्मचारी फाईनेस एंड डेवलेपमेंट कारपोरेशन की योजनाएँ/कार्यक्रम राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा नामांकित राज्य माध्यम अभिकरणों (एस.सी.ए.), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर.आर.बी.) तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित किए जाते हैं। एस.सी.ए./आर.आर.बी./राष्ट्रीकृत बैंकों को रियायती ब्याज दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे निगम के लक्षित समूह को इसका वितरण कर सकें।
विजन :
मैनुअल स्केवेंजिंग की अमानवीय प्रथा के उन्मूलन एवं सफाई कर्मचारियों/स्वच्छकारों एवं उनके आश्रितों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए प्रयास करना।
मिशन :
सफाई कर्मचारियों/मैनुअल स्केवेंजरों एवं उनके आश्रितों को जीवन यापन के वैकल्पिक साधन प्रदान करना ताकि वे गरिमा, सम्मान एवं गौरव के साथ जीने में सक्षम हो सकें एवं समाज की मुख्यधारा से जुड सकें।
स्कीम और कार्यक्रम
क्रम सं. | योजना और ऋण की मात्रा | अधिकतम लागत यूनिट | प्रभारयोग्य ब्याज | वापसी अदायगी अवधि | ||||
एससीए से | लाभार्थी से | |||||||
क. | ऋण आधारित स्कीमें | |||||||
1. | महिला समृद्धि योजना (एमएसवाई) | 50000 रुपए तक | 1% वार्षिक | 4% वार्षिक | 3वर्ष** | |||
2. | महिला अधिकारिता योजना (एमएवाई) | 75000 रुपए तक | 2% वार्षिक | 5% वार्षिक | 5वर्ष** | |||
3. | माइक्रो क्रेडिट वित्त (एमसीएफ) | 50000रुपए तक | 2% वार्षिक | 5% वार्षिक | 3वर्ष** | |||
4. | सामान्य ऋण आवधिक (जीटीएल) | 15 लाख रुपए तक | 3% वार्षिक | 6% वार्षिक | 10वर्ष** | |||
5. | स्वच्छता उद्यमी योजना – ”स्वच्छता से संपन्नता की ओर” | |||||||
क) | स्कीम फार पे एंड यूज टायलेट | 25 लाख रुपए तक | 4% वार्षिक* | 10वर्ष*** | ||||
ख) | स्कीम फार प्रोक्यूरमेंट आफ सैनीटेशन संबद्ध वाहन | 15 लाख रुपए तक | 4% वार्षिक* | 10वर्ष*** | ||||
6. | सैनीटरी मार्ट स्कीम | 15 लाख रुपए तक | 4% वार्षिक* | 10वर्ष** | ||||
7. |
शिक्षा ऋण (ईएल)
(अधिकतम पाठ्यक्रम लागत) भारत में अध्ययन के लिए विदेश में अध्ययन के लिए |
10 लाख रुपए तक 20 लाख रुपए तक |
1% वार्षिक |
4% वार्षिक# |
1 वर्ष की अधिस्थगन अवधि के साथ पाठ्यक्रम के समाप्त होने के बाद 5वर्ष | |||
8. | हरित व्यवसाय | 2 लाख रुपए तक | 2% वार्षिक | 4%वार्षिक | 6वर्ष**** |
*महिला लाभार्थी के लिए 1% रियायत तथा 0.5% रियायत समयबद्ध भुगतान के लिए।
# महिला लाभार्थियों के लिए 0.5%रियायत।
**3 माह की कार्यान्वयन अवधि तथा 6 माह की अधिस्थगन अवधि के बाद।
*** 6 माह की कार्यान्वयन अवधि तथा 6 माह की अधिस्थगन अवधि के बाद।
**** 6 माह की अधिस्थगन अवधि सहित।
मैनुलल स्केवेंजर को स्कीम फार पे एंड यूज टायलेट] स्कीम फार प्रोक्यूरमेंट आफ सैनीटेशन संबद्ध वाहन तथा सेनेटरी मार्ट स्कीम के तहत अधिकतम राशि रू.3.25 लाख की सबसिडि प्रदान की जा सकती है।
ख. | गैर-ऋण आधारित योजना | |
1. | कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम | प्रशिक्षण हेतु 100% अनुदान जिसमे प्रतिमाह/प्रति अभ्यर्थी 1500 रुपए (सफाई कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों) तथा 3000 रुपए (मैनुअल स्केवेंजरों एवं उनके आश्रितों) की वृत्तिका भी शामिल है । आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत वृत्तिका राशि 3000 रुपए प्रतिमाह है एवं सफाई कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों के लिए राशि 500 रुपए प्रतिमाह है। |
2. | जॉब फेयर | प्रति जॉब फेयर 50000 रुपए तक जाब फेयर आयोजित करने के लिए प्रतिपूर्ति व्यय। |
3. | जागरूकता कार्यक्रम | प्रति जागरूकता कार्यक्रम के लिए 30,000 रुपए तक व्यय प्रतिपूर्ति |
4. | कार्यशाला | प्रति कार्यशाला 25000 रुपए तक व्यय प्रतिपूर्ति। |
कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम
नौकरी के अवसरों की तलाश करने तथा स्वरोजगार उद्यम हेतु लक्षित समूह के पात्र सदस्यों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। 100% सहायता प्रति पाठ्यक्रम/ट्रेड हेतु अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। नि:शुल्क प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा, पात्र अभ्यर्थियों को प्रतिमाह/प्रति अभ्यर्थी 1500 रुपए (सफाई कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों) तथा 3000 रुपए (मैनुअल स्केवेंजरों एवं उनके आश्रितों) की वृत्तिका भी दी जाती है।
वर्ष 2016-17 में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए कुल 3.694 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया जिसमें 12180 लाभार्थियो के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम स्वीकृति किए गए।
निष्पादन
600.00 करोड़ रुपए की प्राधिकृत शेयर पूंजी में से केन्द्र सरकार ने 15.02.2017 तक 594.99 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। पिछले छ: वर्षों के दौरान निगम निष्पादन निम्नानुसार रहा है :-
वित्त वर्ष | प्रदत्त शेयर पूंजी अंशदान
(करोड़ रुपए में) |
संवितरित ऋण
(करोड़ रुपए में) |
कवर लाभार्थियों की संख्या |
2010-11 | 40.00 | 81.72 | 16121 |
2011-12 | 45.00 | 95.15 | 18776 |
2012-13 | 50.00 | 104.99 | 16787 |
2013-14 | 50.00 | 127.72 | 17267 |
2014-15 | 50.00 | 134.04 | 19434 |
2015-16 | 50.00 | 156.91 | 19334 |
2016-17 | 50.00 | 161.35 | 21867 |
Total | 335.00 | 861.89 | 129586 |
एनएसकेएफडीसी ने अपने आरंभ से 15.02.2017 तक 1409.92 करोड़ रुपए (संचयी) की राशि संवितरित की है जिसमें 3,25,921 लाभार्थियों को कवर किया गया है।
मैनुअल स्केवेंजरों के पुर्नवास हेतु स्व रोजगार योजना (एसआरएमएस)
नेशनल सफाई कर्मचारी फाईनेस एंड डेवलेपमेंट कारपोरेशन (एनएसकेएफडीसी) मैनुअल स्केवेंजरों के पुर्नवास हेतु स्व रोजगार योजना (एसआरएमएस) के क्रियान्वयन के लिए नोडल ऐजंसी है। इस योजना के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं : –
(1) 40 हजार रु. की एक मुश्त सहायता (एक परिवार से एक चिंहित व्यक्ति को एक बार)
(2) अधिकतम 2 वर्ष तक की अवधि के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण अवधि के दौरान रू.3000/- प्रतिमाह का स्टाईफंड
(3) अपना रोजगारपरक कार्य करने के लिए कम ब्याज दरों पर ऋण और 3.25 लाख रु. तक सब्सिडी
एसआरएमएस योजना के क्रियान्वयन की प्रगति इस प्रकार से हैः –
- अबतक 12538 मैनुअल स्केवेंजरों का डाटा वेबसाईट : www.mssurvey.nic.in पर अपलोड किया जा चुका है। इसमेंसे 11563 मैनुअल स्केवेंजरों को राशि रू.40000/- की एक मुषत नकद सहायता प्रदान की जा चुकी है।
- 13390 मैनुअल स्केवेंजरों एवं उनके आश्रितों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम स्वीकृत किए जा चुके हैं।
- वैकल्पिक स्वरोजगार अपनाने के लिए 1233 मैनुअल स्केवेंजरों एवं उनके आश्रितों के लिए स्वरोजगार परियोजनाए स्वीकृत की गई है।
और जानकारी हेतु कृपया एनएसकेएफडीसी की वेबसाइट :http://www.nskfdc.nic.in पर देखें।