पृष्ठभूमि :
अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की योग्यता के उन्नयन की स्कीम वर्ष 1987-88 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) द्वारा शुरू की गई थी और बाद में वर्ष 1993-94 के दौरान कल्याण मंत्रालय को अंतरित की गई थी।
उद्देश्य :
इस स्कीम का उद्देश्य कक्षा IX से XII तक अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को उपचारात्मक तथा विशेष कोचिंग प्रदान करके उनकी मेरिट का स्तरोन्नयन करना है। जबकि उपचारात्मक कोचिंग का लक्ष्य विभिन्न विषयों की कमियों को दूर करना है तथापि विशेष कोचिंग इंजीनियरी और चिकित्सा विषयों जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के इच्छुक विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने के उद्देश्य से प्रदान की जाती है।
वित्तीय निहितार्थ :
इस स्कीम में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 100% केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इसमें 25000 रूपए प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष का एक अनुदान पैकेज प्रदान किया जाता है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कोई वित्तीय व्यय वहन करने की अपेक्षा नहीं की गई है। अनुसूचित जाति के विकलांग विद्यार्थियों को पाठक भत्ता, परिवहन भत्ता, रक्षक भत्ता इत्यादि जैसे विनिर्दिष्ट विशेष भत्ते प्रदान किए जाते हैं। इसके अंतर्गत दी जा रही वित्तीय सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-
1. प्रतिवर्ष प्रति छात्र 25000 रू. का पैकेज अनुदान निम्नलिखित विवरण सहित प्रदान किया जाएगा–
- प्रति छात्र प्रति वर्ष 15000 रू. खर्च हेतु निम्नानुसार दिए जाएंगे–
- दस महीने के लिए बोर्डिंग और लॉजिंग प्रभार 900 रू. प्रतिमाह = 9000 रू.
- यह प्रभार केवल आवासीय स्कूलों में अध्ययन करने वाले छात्र के लिए देय होगा)
- 10 महीने के लिए 300 रू. प्रतिमाह की दर पर पॉकेट मनी = 3000 रू.
- किताबें और स्टेशनरी के लिए 3000 रू.
- प्रधानाध्यापक, विशेषज्ञों को मानदेय और अन्य आकस्मिक प्रभारों के लिए प्रतिछात्र प्रति वर्ष 10000 रू.
2. छात्रवृत्ति की राशि के अलावा, विकलांग छात्र निम्नलिखित सहायता के पात्र भी होंगे :-
- कक्षा IX से XIIमें दृष्टिबाधित छात्र को 200 रुपए प्रति माह का पाठक भत्ता।
- विकलांग छात्र को 100 रुपए प्रति माह का परिवहन भत्ता यदि ऐसा व्यक्ति शैक्षिक संस्थान के परिसर में बने छात्रावास में नहीं रहता है। छात्रावास के किसी कर्मचारी को 200 रुपए प्रति माह का विशेष वेतन ग्राह्य है जो शैक्षिक संस्थान अथवा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा प्रबंधित किसी छात्रावास में रहने वाले गंभीर अस्थि विकलांग छात्र को सहायता करने में इच्छुक है जिसे सहायता की जरूरत है।
- निम्नांग विकलांगता वाले गंभीर विकलांग दिवा छात्र के लिए 100 रुपए प्रति माह का एस्कार्ट भत्ता।
- कक्षा IX से XII के मानसिक रूप से मंद और बीमार छात्र को अतिरिक्त कोचिंग देने के लिए 200 रुपए प्रति माह का भत्ता।
आय सीमा :
3.00 लाख रुपए प्रति वर्ष।
कवरेज :
इस योजना में एक वर्ष में अधिकतम 2050 नए छात्र कवर किए जाएंगे। कोचिंग कक्षा IX स्तर पर शुरू की जानी चाहिए और छात्र के कक्षा XII उत्तीर्ण करने तक जारी रहनी चाहिए। इस योजना का कार्यान्वयन फिलहाल 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में किया जा रहा है।
छात्राओं को वरीयता :
छात्र और छात्राओं के लिए आवंटित सीटों का उपयोग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 50:50 के अनुपात में किया जा सकता है। तथापि, छात्राओं द्वारा उपयोग में नहीं लाई गई सीटों का उपयोग छात्र द्वारा और छात्र द्वारा उपयोग के नहीं लाई गई सीटों का उपयोग छात्राओं द्वारा किया जा सकता है।