इस स्कीम का उद्देश्य विभिन्न ट्रेडों में कौशल स्तरोन्नयन प्रदान करके ओबीसी के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को शामिल करना है। लाभार्थी, जिसके माता-पिता/अभिभावक की सभी स्रोतों से आय के साथ-साथ लाभार्थी की आय प्रति वर्ष एक लाख रुपए से अधिक नहीं है, स्कीम के तहत पात्र हैं।
सहायता की प्रमात्रा प्रत्येक मामले में मेरिट पर निर्धारित की जाएगी तथापि, भारत सरकार प्रशिक्षण के अनुमोदित व्यय का 90% अंशदान दे सकती है। फिलहाल, 50 लाभार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिए किसी एनजीओ को औसतन लगभग 2.50 लाख रुपए का सहायता अनुदान दिया जाता है अर्थात् एक व्यक्ति को प्रशिक्षण देने के लिए 5,000/- रुपए। इसमें जनशक्ति, प्रशिक्षण सामग्री किराया, स्टेशनरी आदि शामिल है।
इस स्कीम को 2014-15 से पूर्णत: ऑन-लाइन बनाया गया है। आवेदन से लेकर अनुदान जारी करने तक की सभी प्रक्रियाएं ऑन-लाइन बनाई गई हैं।